गर्भवती दादी की हत्या के जुर्म में पोते को उम्रकैद व एक लाख जुर्माना (VIDEO)

3/5/2019 7:13:58 PM

नूंह(एके बघेल): गर्भवती दादी की हत्या के जुर्म में अदालत ने आरोपी पोते को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को भौंडसी जेल भेज दिया। वहीं इस केस में तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।

मामला 2016 का नगीना थाना क्षेत्र के बुखारका गांव का है। पुन्हाना उपमंडल के बिसरू गांव की साहूनी की शादी दस वर्ष पहले बुखारका गांव के अब्दुल मजीद पुत्र छोटेलाल के साथ हुई थी। अब्दुल मजीद की साहूनी के साथ यह दूसरी शादी थी। अब्दुल मजीद की पहली पत्नी से पुत्र व पोते भी हैं। साहूनी के साथ शादी के बाद उसकी तीन लड़कियां हुई। तीन लड़कियां होने के बाद साहूनी करीब 8 माह की गर्भवती थी। शादी के बाद से साहूनी के साथ ससुराल पक्ष द्वारा कई बार मारपीट भी की गई। 

एक दिन 16 मई 2016 को दोपहर 2 बजे मारपीट करते हुए अब्दुल मजीद के पोते मतीन ने फरसे से गर्भवती साहूनी की हत्या कर दी। साहूनी को मौत के घाट उतारने के बाद उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर गया। इस मामले में साहूनी के भाई खुर्शीद गांव बिसरू ने 17 मई 2016 को नगीना थाने में पति अब्दुल मजीद सहित उसके लड़के सलीम व पत्नी शहनाज और पोते मतीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। 

हत्या के जुर्म में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। करीब ढाई वर्ष चले इस केस में 2 मार्च 2019 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद गुगनानी की अदालत ने आरोपी अब्दुल मजीद, सलीम व शहनाज को बरी कर दिया। जबकि 5 मार्च 2019 को अदालत ने आरोपी पोते मतीन को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी।

Shivam