Owner Killing के दोषी पिता व चाचा को उम्रकैद, अरेंज मैरिज कराने के बहाने घर बुलाकर की थी कोमल की हत्या

2/17/2023 9:39:21 AM

फरीदाबाद (अनिल राठी) : ऑनर किलिंग के मामले में फरीदाबाद की जिला अदालत ने पिता और चाचा को उम्र कैद की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि पिता थाना जीआरपी बल्लभगढ़ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था, वहीं चाचा ओल्ड फरीदाबाद थाने में बतौर हेड कॉन्स्टेबल था। दोनों ने मिलकर पुत्री कोमल की चुन्नी से गला दबाकर हत्या की थी। उसके बाद पंखे से लटका कर आत्महत्या दिखाने की कोशिश की थी। वारदात के बाद सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया था। 

18 मार्च 2021 का है मामला

मृतका के पति सागर ने 18 मार्च को थाना सिटी बल्लभगढ़ में शिकायत दी थी। उसने अपनी पत्नी की हत्या के लिए उसके पिता और चाचा को कुसूरबार बताया था। 

गौर रहे कि 8 फरवरी को मृतका कोमल ने परिवार की मर्जी के खिलाफ सागर नामक युवक से शादी कर ली थी। शादी के संबंध में पता चलने पर परिजनों ने 15 मार्च 2021 को शादी करना तय किया था। कोमल के पिता सोहनपाल ने दोनों की अरेंज मैरिज कराने का वादा करके बेटी को अपने घर ले गए। 19 फरवरी को सगाई भी की गई थी। उसके बाद परिवार में किसी की मृत्यु का बहाना बनाकर शादी को टाल दिया गया। उसके बाद उसकी चुनी से गला दबाकर हत्या कर दी।

वहीं अदालत ने परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी माना। काेमल और सागर के बीच हुई वाट्स-एप चैटिंग अहम सबूत बनी। घटना वाली रात कोमल ने सागर को वाट्स-एप मैसेज किया था कि उसके पिता और चाचा उसे मारने की योजना बना रहे हैं। अदालत ने यह अहम सबूत माना। इस मामले में 33 गवाह बनाए गए जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 

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Content Writer

Manisha rana