महिला की हत्या करने वाले पति व ससुर को उम्रकैद

10/24/2019 10:59:41 AM

सोनीपत (ब्यूरो): महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. परमिंद्र कौर की अदालत ने आरोपी पति व ससुर को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पति को 20 हजार रुपए व ससुर को 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। दोषी ने जेल से आने के बाद अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ससुर पर अपने बेटे को उकसाने का आरोप था।

रोहतक के गांव बनियानी निवासी नरेश ने 6 अगस्त, 2017 को पुलिस को बताया था कि उसके बहनोई गांव मातंड निवासी धर्मेंद्र ने उसकी बहन वैष्णो देवी की गोली मारकर हत्या कर दी है। उसने बताया था कि उसकी बहन की हत्या उसके ससुराल वालों ने मिलकर की है। उसने पुलिस को बताया था कि 4 साल पहले उसकी बहन की शादी धर्मेंद्र के साथ हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसकी बहन को तंग करते आ रहे थे। इस बात को लेकर वैष्णो देवी ने महिला थाना रोहतक में भी शिकायत दी गई थी। उसने बताया था कि 25 जुलाई 2017 को भी उसकी बहन को जान से मारने की कोशिश की गई थी। जिस बारे में बुटाना पुलिस चौकी में मामला दर्ज हुआ था। 

नरेश ने पुलिस को बताया था कि 6 अगस्त 2017 को वह अपने चाचा कंवर भान के साथ गांव मातंड में गए थे। इसी दौरान उन्होंने देखा था कि उसकी बहन वैष्णो गली में बचाओ-बचाओ करते हुए भाग रही थी। जबकि उसका पति धर्मेद्र हाथ में पिस्तौल लेकर फायरिंग करता भाग रहा था। उसके सास व ससुर तथा अन्य भी यह कह रहे थे कि आज यह बचकर नहीं जानी चाहिए। इसी दौरान उसके पति ने उसकी बहन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने हत्या का मुकद्दमा दर्ज कर लिया था।

मामले में महिला के पति धर्मेंद्र, ससुर ओमप्रकाश, सास बिमला, देवर विरेंद्र, जेठ जोगेंद्र, चाचा ससुर नफे सिंह व मामा ससुर शामड़ गांव निवासी रघुवीर के खिलाफ  हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में आरोपी धर्मेंद्र व ओमप्रकाश को काबू किया था। मामले की सुनवाई करते हुए ए.एस.जे. डा. परमिंद्र कौर की अदालत ने वैष्णो देवी के पति धर्मेंद्र व ससुर ओमप्रकाश को दोषी करार दिया है।  दोषी धर्मेंद्र को उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माना तथा ओमप्रकाश को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अन्य को बरी कर दिया गया। 
 

Isha