संगीन हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद की सजा, एक साल पहले गांव के ही व्यक्ति को उतारा था मौत के घाट

11/30/2022 7:55:39 PM

चरखी दादरी(पुनीत) : जिले के गांव कांहड़ा में जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एएसजे पुरुषोत्तम कुमार ने उम्रकैद के साथ ही दोषियों पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने इस हत्याकांड को संगीन मानते हुए दोषियों की सजा में नरमी बरतने से भी स्पष्ट इंकार कर दिया।

 

हत्या का बाद गांव के ट्यूबवैल पर फेंका था शव

 

बता दें कि कांहड़ा निवासी रविंद्र चार जुलाई 2021 को अपने साथी सतेंद्र के साथ उसकी कार में सवार होकर अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव कुहाडवास गया था। अगले दिन रविंद्र का शव बेरला गांव में एक ट्यूबवेल पर मिला था। मृतक रविंद्र के भाई नरेंद्र ने 14 जुलाई को इस संबंध में कांहड़ा निवासी सतेंद्र और बेरला निवासी सोमेश के खिलाफ बाढड़ा थाने में हत्या का केस दर्ज कराया था। बाढड़ा थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। कोर्ट में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत दो साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत एक साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan