नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, अदालत ने 52 हजार रुपए का भी लगाया जुर्माना

3/27/2024 8:59:38 PM

सोनीपत (सन्नी मलिक): नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में अदालतें सख्त रुख अपना रही हैं। वहीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद और 52 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपए पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर 14 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

अर्धनग्न पड़ा था बेटा

बता दें कि गन्नौर निवासी व्यक्ति ने 27 जून 2023 को पुलिस को बताया था कि उनका बेटा 26 जून 2023 की शाम खेलने के लिए घर से बाहर गया था। देर रात उन्हें बेटे के कराहने की आवाज सुनाई दी थी। वो बाहर गए थे तो बेटा अर्धनग्न पड़ा था। उन्होंने बेटे से बात की थी। उनके बेटे ने बताया था कि उसके साथ गन्नौर के ही भोलू ने गलत काम किया है। साथ ही उसे दांतों से काटा है।

जिस पर पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी रवि कुमार और जांच अधिकारी अशोक कुमार की टीम ने आरोपी भोलू उर्फ गुरमेहर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। साथ ही मामले का चालान तैयार कोर्ट में दाखिल करा दिया था।

मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माना, कुकर्म में भी उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माना, पिटाई में एक साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माना और घर में घुसने के मामले में एक साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।

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Content Editor

Nitish Jamwal