पत्नी की हत्या के आरोप में पति को मिली उम्रकैद

2/23/2018 1:16:11 PM

यमुनानगर(ब्यूरो): जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने की सूरत में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार करीब एक वर्ष पहले मृतक के देवर अर्जुन पर ही हत्या का आरोप लगा था। घटना के बाद जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो हत्यारोपी वहां से फरार हो चुका था जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 

अर्जुन के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के छप्परा निवासी पतिया के पति की इस घटना से कुछ दिन पहले से ही मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद वह गांव रतनपुरा में देवर अर्जुन के साथ रह रही थी। अर्जुन ने ही अपनी पत्नी जिसके साथ वह रह रहा था पतिया पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। करीब एक साल तक चले इस मामले में विभिन्न गवाहों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप जैन ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया व उम्रकैद की सजा सुनाई।