लिव इन पर रोक नहीं, अपराध भी नहीं, सुरक्षा दी जा सकती है: हाईकोर्ट

5/21/2021 6:29:13 PM

चंडीगढ़: लिव इन रिलेशनशिप के दो अलग-अलग मामलों में सुरक्षा दिए जाने की मांग को खारिज करने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जींद निवासी लड़का-लड़की की याचिका पर जस्टिस सुधीर मित्तल ने फैसले में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप पर कानूनन कोई रोक नहीं है। 

यह अपराध की श्रेणी में भी नहीं आता है। ऐसे में इन जोड़ों को सुरक्षा मांगने से कैसे रोका जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि शादीशुदा न होने से क्या परिजनों से जान का खतरा नहीं रहता। विवाहित और अविवाहित दोनों परिस्थितियों में जोड़ों को समाज नहीं अपने परिजनों से जान का खतरा है। जींद पुलिस यह सुनिश्चित करे कि कोई जान माल का नुकसान न हो।

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Content Writer

Isha