हरियाणा में 14 के बाद खुल सकता है लॉकडाऊन का Lock, धारा 144 रह सकती है लागू

4/6/2020 9:45:33 AM

डेस्क : हरियाणा में 14 अप्रैल के बाद लॉकडाऊन से जनमानस को राहत मिल सकती है। अधिकारिक सूत्रों की मानें तो फसली सीजन होने एवं कुछ जरूरी सुविधाओं के चलते प्रदेश सरकार 15 अप्रैल से राज्य में लॉकडाऊन का लॉक खोल सकती है। गौरतलब है कि 15 अप्रैल से हरियाणा में फसलों की खरीद शुरू होनी है। इसके साथ ही सरकार की ओर से ट्रक रिपेयरिंग, कृषि यंत्रों की मुरम्मत एवं स्पेयर पाटर्स की दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।  

14 अप्रैल के बाद लॉकडाऊन तो हटाया जा सकता है, मगर इस दौरान धारा 144 लागू रहेगी और सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों भी फॉलो करने होंगे। दवाइयों, सब्जियों, राशन एवं दुग्ध उत्पाद से संबंधित दुकानों को शैड्यूल के अनुसार खोला जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के अलावा कई लोगों के इधर-उधर फंसे होने की वजह से उन्हें 14 अप्रैल के बाद अपने-अपने गंतव्य पर भेजे जाने की छूट दी जा सकती है।

इसके साथ ही आपातकालीन सेवाओं जैसे सोशल डिस्टैंसिंग के तहत निजी चिकित्सकों द्वारा बंद की गई ओ.पी.डी. सुविधा भी फिर से शुरू की जा सकती है। इसके अलावा गेहूं व सरसों के फसली सीजन के मद्देनजर भी जरूरत के अनुसार श्रमिकों का इस्तेमाल एवं मंडी में फसल लाने के लिए कृषि मशीनों के उपयोग की छूट दी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो इस दौरान स्कूल-कालेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

Isha