ऐलानाबाद में 9 दिसंबर को होगा लोक अदालत का आयोजन: दंडाधिकारी अनुराधा

12/4/2023 7:02:57 PM

ऐलनाबाद (सुरेन्द्र सरदाना): सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने में लोक अदालत एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की ही जीत होती है और आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों पक्षकारों का आपसी मनमुटाव खत्म हो जाता है। इसलिए  लोक अदालत के लिए एक बात कही गई है कि “लोक अदालत का है ये नारा न कोई जीता न कोई हारा’। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार 9 दिसंबर को न्यायालय परिसर ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त व साधारण है। जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है और लोक अदालत में किये फैसले की कोई अपील भी नहीं होती। दोनों पक्षों की सहमति से केस का फैसला होने के कारण दोनों पक्षों का मनमुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

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Content Editor

Saurabh Pal