हरियाणा में छुटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण हुआ मतदान, 23 को होगा नई सरकार का ऐलान

5/12/2019 7:25:17 PM

डेस्क: हरियाणा प्रदेश की दस लोकसभा सीटों पर आज छठें चरण में मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। यहां की 1 करोड़ 80 लाख की जनता में करीब एक करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते हुए 223 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम के बक्से में बंद किया। जो 23 मई को मतगणना के बाद जनता के सामने होगा और एक नई सरकार का ऐलान होगा। नियमानुसार, सुबह के सात बजे से शुरू होने वाला मतदान कई जिलों के मतदान केन्द्रों पर ईवीएम में खराबी आने के कारण देरी से शुरू हुए। हालांकि इस बार पड़े वोटों की प्रतिशतता पिछले चुनाव से लगभग आठ फीसद कम रही।

इस बार प्रदेश की जनता ने मतदान करने में कोई खास रूचि नहीं दिखाई, जहां पिछली बार 2014 के चुनावों में हरियाणा में 66 प्रतिशत के करीब मतदान हुए, वहीं इस बार 70 प्रतिशत का आंकड़ा पार हो गया। इस बार सबसे अधिक मतदान सिरसा लोकसभा सीट पर 75.97 प्रतिशत मतदान हुए, वहीं सबसे कम मतदान फरीदाबाद लोकसभा सीट पर 64.34 प्रतिशत मतदान हुआ।

लोकसभा सीट  मतदान प्रतिशत
अम्बाला 71.15
भिवानी-महेन्द्रगढ़ 69.84
कुरूक्षेत्र 74.41
रोहतक 70.74
सोनीपत 70.72
सिरसा 75.97
करनाल 68.54
फरीदाबाद 64.34
गुरूग्राम 67.37
हरियाणा (कुल) 70.32

 

वहीं मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए 39 स्थानों पर 90 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेंगे और कमरों के अंदर सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रहेगी।

हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही स्ट्रॉन्ग रूम तैयार किए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी 3 बार स्ट्रॉन्ग रूम को विजिट करेगा। स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को रखने और कमरे को सील करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। रूम का केवल एक ही दरवाजा होगा। यदि स्ट्रांग रूम में एक से अधिक दरवाजे हैं तो एक दरवाजे को छोड़ कर बाकी सभी दरवाजों और खिड़कियों को सील कर दिया जाएगा। रूम को डबल लॉक किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग रूम का थ्री-टायर सिक्योरिटी सिस्टम होगा।

उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों या उनके चुनावी एजेंटों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर शौचालय, पीने का पानी और शैड की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। परिसर तक आने और जाने वालों के लिए लॉग बुक लगाई जाएगी, जिसमें उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। लॉग बुक को रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी देखरेख में रखेगा। डॉ. इन्द्रजीत ने बताया कि आयोग की हिदायतों के अनुसार स्ट्रॉन्ग रूम को केवल आपातकालीन स्थिति जैसे आग लगना, बाढ़ आने या भूकंप आने की स्थिति में ही खोला जा सकता है। 

Shivam