चुनाव प्रचार पर रोक, छ: बजे के बाद संसदीय क्षेत्र में नहीं रह पाएगा कोई बाहरी नेता

5/10/2019 5:42:18 PM

चंडीगढ़(ब्यूरो): लोकसभा चुनाव के छठें चरण के अंतर्गत हरियाणा मेंय 12 मई को मतदान होना है, जिसके लिए आज शुक्रवार शाम छ: बजे से उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार पर पाबंदी लग जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंट को छोड़ कर दूसरे क्षेत्रों का कोई समर्थक या वर्कर संसदीय क्षेत्रों में नहीं रह सकेगा। चुनाव आयोग ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को शहरों में होटलों, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं और सामदुायिक केंद्रों में औचक निरीक्षण का निर्देश दिया है ताकि सियासी गतिविधियों में शामिल बाहरी लोग संसदीय क्षेत्र में नहीं रह सकें।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान से 48 घंटे पहले तक राजनीतिक दलों के बाहर से आए प्रचारक क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर नाकाबंदी करते हुए बाहर से आने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी। शाम छह बजे के बाद कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। आदेश की अवहेलना पर दो साल तक की कैद या जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा 11 मई की सुबह सात बजे से 19 मई की शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल व ओपिनियन पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रसारण पर पाबंदी रहेगी।

मतदान के साथ मनाएं मातृ दिवस
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दिन 12 मई को मातृ दिवस है। इसलिए सभी माताएं इस दिन मातृभूमि के लिए अधिक से अधिक मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मतदान में भाग लेना भी मातृभूमि के लिए एक प्रकार से समर्पण है, इसलिए माताओं को अपने घर और आसपास की महिलाओं व अन्य लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए।

Shivam