हरियाणा में बिकेंगे कम धुआं फैलाने वाले ग्रीन पटाखे

11/6/2018 10:05:43 AM

चंडीगढ़(बंसल): भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों या परामर्शों के अनुसार केवल कम धुआं फैलाने वाले और ग्रीन पटाखों के निर्माण और बेचे जाने की अनुमति होगी।

जिसके फलस्वरूप ऐसे पटाखों के अलावा अन्य पटाखों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी में बेरियम नमक का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। यहां तक कि ऐसे पटाखे जिन्हें पहले से ही उत्पादित किया जा चुका है और वे दी गई शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें दिल्ली और एन.सी.आर. में बेचे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

ऑनलाइन पटाखों के आर्डर स्वीकार नहीं करेंगी कम्पनियां :
फ्लिप्कार्ट, अमेजॉन सहित अन्य कोई भी ई-कॉमर्स वैबसाइट पटाखों का कोई भी ऑनलाइन आर्डर स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी ई-कॉमर्स कम्पनी द्वारा पटाखों की ऑनलाइन बिक्री किए जाने को अदालत की अवमानना माना जाएगा और इसके लिए अदालत मौद्रिक दंड के आदेश भी दे सकती है।

8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति :
दीवाली और गुरुपर्व आदि जैसे किसी अन्य त्यौहार के दिन, जब आमतौर पर ऐसी आतिशबाजी होती है तो केवल सायं 8 से रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। दीवाली के उद्देश्य के लिए अब नामित क्षेत्रों को अन्य अवसरों या त्यौहारों पर सामुदायिक आतिशबाजी के लिए भी मान्य माना जाएगा। यहां तक कि विवाह और अन्य अवसरों के लिए भी केवल बेहतर पटाखों और ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति है।
 

Rakhi Yadav