महम के पूर्व विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर, इस मामले में दर्ज हुई थी FIR
10/23/2018 4:44:30 PM
रोहतक(ब्यूरो): महम के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान ने आज रोहतक कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जानकारी के अनुसार बाली पहलवान को हत्या के एक मामले में छह माह की अंतरिम जमानत मिली हुई थी, जिसके बाद अाज उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पूर्व विधायक बाली पहलवान पर 6 मई 2011 को हत्या का मामला दर्ज किया गया था। यहां पर कलानौर में विष्णु नामक एक युवक की मौत हुई थी उसी केस में बाली पहलवान पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
आरोप है कि बाली पहलवान और उनके कार्यकर्ताओं पर कलानौर के विष्णु नामक युवक की हत्या और अन्य की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला 6 मई 2011 को दर्ज किया गया था, जिसके बाद बाली पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 11 फरवरी 2013 को उन्हे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। बाली पहलवान साल 2002 में महम सीट पर इनेलो की तरफ से विधायक चुने गए थे।
इस हत्याकांड में हाईकोर्ट से जमानत के बाद पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2013 को बाली पहलवान की जमानत रद्द करते हुए कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिये थे। लेकिन बाली पहलवान गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में दाखिल हो गए थे और बीमारी का बहाना बनाकर सरेंडर से बचते रहे थे।
सीबीआई ने बताया कि आरोपी बाली पहलवान को कोई बीमारी नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बाली पहलवान का इलाज करने वालों दो डॉक्टरों को 1.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। उसके बाद आरोपी बाली पहलवान को रोहतक की जेल में भेजा गया था।