हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 5% छूट का मतलब 5 अंक कम होना नहीं, पीजीटी भर्ती याचिका खारिज
punjabkesari.in Wednesday, Oct 14, 2026 - 02:47 PM (IST)
चंडीगढ़: हरियाणा में स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अंकों में मिलने वाली छूट की गणना पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने अर्थशास्त्र विषय के पीजीटी पद पर नियुक्ति की मांग करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थी महेंद्र सिंह की याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम 50% अंकों में पांच प्रतिशत की छूट देने का अर्थ पांच अंक कम करना नहीं है। इसका अर्थ निर्धारित अंकों के पांच प्रतिशत की छूट है। इससे न्यूनतम अर्हक अंक 47.5 प्रतिशत बनते हैं। महेंद्र ने अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री 46 प्रतिशत अंकों के साथ प्राप्त की थी।