शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, गुरु-शिष्य के रिश्ते को किया था कलंकित

punjabkesari.in Saturday, Mar 21, 2026 - 12:10 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद के एक होटल में नाबालिगा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 33 वर्षीय भारद्वाज ने 30 जनवरी को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले पॉक्सो विशेष न्यायालय फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला ने 22 जनवरी को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया।

मामले की सुनवाई दौरान 24 फरवरी को फरीदाबाद पुलिस ने राज्य के एडवोकेट जनरल के माध्यम से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था जिसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब जस्टिस अमरजोत भट्टी ने याचिका खारिज करते हुए आरोपी को कोई राहत नहीं दी।

पुलिस अनुसार भारद्वाज पर उस नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने का आरोप है, जिसे वह प्रशिक्षण दे रहा था। शिकायत के मुताबिक यह घटना दिसंबर के मध्य में हुई थी जबकि एफ.आई.आर. 6 जनवरी को दर्ज की गई। पुलिस सूत्रों अनुसार आरोपी फिलहाल फरार है। वह एक पूर्व प्रतिस्पर्धी निशानेबाज है जो मोहाली में एक शूटिंग अकादमी चलाता था।
 


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Isha

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