थर्ड डिग्री टॉर्चर से पुलिस हिरासत में युवक की मौत, मानवाधिकार आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान

12/15/2022 8:43:24 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): पुलिस हिरासत में थर्ड डिग्री से एक शख्स की मौत होने के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने इसे हिरासत के दौरान मृत्यु करार देते हुए प्रदेश सरकार को पीड़ित के परिवार को 7.5 लाख रूपए का मुआवजा देने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित के शरीर पर चोट के 22 निशान मिले थे।

 

सीआईए करनाल ने की थी मृतक की गिरफ्तारी

 

जानकारी के अनुसार नरेश नामक व्यक्ति ने हरियाणा मानव अधिकार आयोग को एक लिखित शिकायत देकर बताया था  कि उसके भाई मिंटू को बीती 16 अक्टूबर 2021 को सीआईए करनाल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। हिरासत के दौरान पूछताछ के नाम पर उसके भाई को बुरी तरह मारा-पीटा गया। थर्ड डिग्री टॉर्चर के चलते मिंटू को गंभीर चोटें आई और उसने पुलिस हिरासत में ही दम तोड़ दिया। मेडिकल जांच में भी मिंटू के शरीर पर 22 चोटें मिली थी। मानव अधिकार आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस तथा संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा था। आयोग ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की जांच और तथ्यों के आधार पर इसे हिरासत के दौरान हुई मृत्यु माना था।

 

पीड़ित को 7.5 लाख रूपए जुर्माना देने का दिया आदेश

 

मानव अधिकार आयोग के पीठ अध्यक्ष जस्टिस एसके मित्तल व सदस्य दीप भाटिया ने इस मामले में सरकार को पुलिस के खिलाफ न सिर्फ कार्यवाही करने को कहा है, बल्कि मृतक के परिवार को  साढ़े 7 लाख रूपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।

 

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Content Writer

Gourav Chouhan