मानेसर जमीन घोटाला: कोर्ट में पेश नहीं हुए हुड्डा, भेजा मेडिकल(Video)

4/19/2018 11:04:16 AM

पंचकूला(उमंग श्योराण): मानेसर 900 एकड़ लैंड स्केम मामले में सीबीआई कोर्ट  पंचकूला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य सभी 34 आरोपियों को आज पेश होने के लिए सम्मन जारी कर रखे थे। लेकिन हुड्डा आज अस्वस्थ होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील आरएस चीमा ने हुड्डा का कोर्ट में मेडिकल पेश किया। जिसमें बताया गया है कि हुड्डा अस्वस्थ होने के कारण दिल्ली AIIMS में दाखिल हैं। कोर्ट ने मेडिकल मेडिकल के आधार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। मानेसर जमीन घोटाले को लेकर हुड्डा समेत सभी आरोपियों को अदालत में पेश होना था।
 
सीबीआई द्वारा 15 अगस्त 2015 को हुड्डा व अन्य के खिलाफ भादंसं की धारा 420, 465, 467, 471, 120 बी व पीसी अधिनियम 1998 के तहत मानेसर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। सीबीआइ की टीम जांच में जुटाए दस्तावेजों से भरी 2 अलमारियों के साथ पंचकूला अदालत में जिनमें करीब 80 हजार पेजों की चर्जशीट सीबीआई अदालत में जमा करवा चुकी है। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआइआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था।  इस मामले में आरोप है कि अगस्‍त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर, गुड़गांव जिले में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी।

उल्लेखनीय है कि मानेसर के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश यादव ने इस घोटाले के बारे में शिकायत की थी। बाद में राज्य सरकार की सिफारिश पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक तत्कालीन सरकार के अफसरों और बिल्डरों के बीच गठजोड़ रहा है। इसी के चलते उन्होंने मानेसर, नौरंगपुर व लखनौला गांव की करीब 912 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करने के लिए सेक्टर 4, 6 व 9 के तहत नोटिस जारी किए गए। इसके बाद बिल्डर्स ने करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दामों में खरीद ली और बाद में सरकार से उसे रिलीज करा लिया। कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई को सियासी रंजिश का नाम दे रही है।
 

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