Manesar land scam: हुड्डा समेत अन्य को कोर्ट से मिली है आंशिक राहत, 3 आरोपियों और कंपनियों पर आरोप तय
punjabkesari.in Sunday, Jan 04, 2026 - 11:51 AM (IST)
पंचकूला: सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुचर्चित जमीन घोटाला मामले में अहम आदेश सुनाते हुए तीन आरोपियों और रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य के खिलाफ दर्ज केस से जुड़ा है।
विशेष न्यायाधीश राजीव गोयल की अदालत ने आरोपी नवीन राव, रमेश चंद्र (डायरेक्टर, गिरनार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड), वीरेंद्र कुमार जैन और आरोपी कंपनियों के खिलाफ कई धाराओं में आरोप तय किए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं है, उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान आरोपी नवीन राव की ओर से कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पहले इसी तरह की याचिकाएं सह-आरोपियों की ओर से दायर की जा चुकी हैं, जिन्हें खारिज किया जा चुका है, ऐसे में समान आधार पर दोबारा राहत नहीं दी जा सकती।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों या कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, उन्हें अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष दर्ज कराना होगा। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य 2 मार्च 2026 से दर्ज किए जाएंगे, जिसके लिए गवाहों को तलब करने के आदेश दिए गए हैं।
इस मामले में पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कई अन्य आरोपियों को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से आंशिक राहत मिल चुकी है। ऐसे में उनके खिलाफ कार्यवाही फिलहाल स्थगित है, जबकि शेष आरोपियों पर ट्रायल आगे बढ़ेगा। यह मामला हरियाणा में जमीन लाइसेंस और कॉलोनाइजेशन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे लेकर लंबे समय से कानूनी कार्यवाही चल रही है।