अब से मेयर और पार्षद के पद पर एक साथ लड़ सकेंगे उम्मीदवार

11/24/2018 11:43:53 AM

चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा में पहली बार मेयर पद के लिए सीधे चुनाव से जहां राजनीतिक दलों में बेहद उत्सुकता नजर आ रही है, वहीं मेयर पद के दावेदारों ने भी अपनी लॉबिंग तेज कर दी है। राज्य चुनाव आयोग ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति मेयर और पार्षद का चुनाव एकसाथ लड़ सकता है। यही नहीं, एक व्यक्ति 2 वार्डों से भी चुनाव लडऩे का हकदार है। इसमें सिर्फ उस उम्मीदवार का वोट नगर निगम के किसी भी वार्ड में होना जरूरी है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रदेश के पांचों नगर निगमों और 2 नगरपालिकाओं के रिटर्निंग अफसरों के पास गाइडलाइंस भेज दी गई हैं।

प्रदेश में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार नगर निगम चुनावों के लिए डुगडुगी बज गई है। 1 दिसम्बर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गाइडलाइंस में राज्य चुनाव आयुक्त डा.दिलीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि कोई भी उम्मीदवार मेयर और पार्षद पद के लिए एकसाथ नामांकन कर सकता है। दोनों पदों पर चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार को एक पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। आयोग की इस गाइडलाइन से कई उम्मीदवारों को राहत मिली है, क्योंकि कुछ उम्मीदवार दोनों पदों पर जोर-आजमाइश करने की तैयारी में हैं। 

Rakhi Yadav