आश्रम में नाबालिग बच्चे से कुकर्म, महंत अौर भतीजों पर केस दर्ज

5/3/2018 11:25:49 AM

कैथल(ब्यूरो): कैथल के एक आश्रम में अनाथ बच्चे के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। कैथल के गांव बात्ता में गौशाला और डेरा संचालक महंत के भतीजों पर 14 वर्षीय एक अनाथ बच्चे से कई साल तक कुकर्म करने का आरोप हैं। पुलिस ने महंत के भतीजे पुष्पेंद्र और हरपाल के खिलाफ धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जबकि मुख्य महंत मूर्ति पुरी के खिलाफ 120बी तहत साजिश में शामिल होने का केस दर्ज हुआ है। महंत पर भी  मामले को दबाने और आरोपियों का सहयोग करने के संगीन आरोप लगे हैं। 

मां की मौत के बाद से आश्रम में रह रहा था पीड़ित
जानकारी के अनुसार मां की मृत्यु के बाद बच्चे को महंत यह कहकर डेरे में ले आया कि पिता से उसकी परवरिश नहीं हो पाएगी। इसके चलते पिता ने बच्चे को आश्रम में छोड़ दिया। आश्रम में ही काम करने वाले बच्चे के पिता की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। बच्चे ने लगातार हो रहे अत्याचार और यौन शोषण से तंग आकर वह गौशाला से भाग आया। डेरे से भागने के बाद नाबालिग बच्चा किसी समाजसेवी के सहयोग से करनाल पहुंच गया जहां बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करनाल ने बच्चे की काउंसलिंग की। इसके बाद बच्चे ने डीजीपी को भी इस संदर्भ में पत्र लिखा और आपबीती बताई। आश्रम छोड़कर करनाल भागने के बाद फिलहाल बच्चा बाल कल्याण समिति के पास सुरक्षित है।

महंत के भतीजों ने किया कुकर्म
पीड़िता का कहना है कि वह गांव कैलरम का रहने वाला है। जब वह दो वर्ष का था तो उसके पिता गौशाला में सेवा करने के लिए उसे साथ लेकर जाते थे और पिता ने बच्चे को वहीं छोड़ दिया। महंत ने बच्चे का दाखिला स्कूल में करवा दिया था। आरोप है कि जब वह स्कूल से वापिस आया तो एक दिन कपड़े बदल रहा था तो महंत का भतीजा पुष्पेंद्र और हरपाल ने बुरी नियत से उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे ने इसकी शिकायत महंत से की लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं कि अौर माले को दबा दिया।

बाल कल्याण समिति कैथल की सदस्य ऋतु सिंगला ने बताया कि बाल कल्याण समिति के सामने पीड़ित बच्चे का मामला आया था। इस संदर्भ में पुलिस को सूचित किया गया था। इसकी सूचना एसपी को दे दी थी। इसको लेकर पुलिस से जवाब मांग गया था कि बच्चे की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। इसी संदर्भ में पुलिस ने केस दर्ज किया है। 

पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज
पुलिस का कहना है कि मुख्य बाबा और दो अन्य लोग जो आश्रम में कार्यरत हैं उनके खिलाफ धारा 377 और पोस्को एक्ट के तहत केस  दर्ज कर लिया  है। पीड़ित बच्चे की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। अभी तक किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई है। 

Nisha Bhardwaj