विधायक ने सरकार से पास करवा ली अपनी अवैध कालोनी, पर नहीं करवा पाए नक्शा पास
2/5/2022 4:10:06 PM
चंडीगढ़( चन्द्र शेखर धरणी): समालखा हल्का से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छोकर ने खट्टर सरकार से अपनी अवैध कालोनी को तो वर्ष 2018 मे पास करवा लिया, लेकिन यहीं बनी अपनी कोठी का नक्शा नगरपालिका से पिछले 8 वर्षों से पास नहीं करवा पाए । आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने लोकायुक्त कोर्ट से हल्का विधायक की बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनी कोठी व कालोनी के खिलाफ आदेश करवा रखे हैं । जिस कारण नगर पालिका का कोई भी अधिकारी कोठी का नक्शा पास करने की हिम्मत नहीं कर रहा ।
आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने सरकार से लोकायुक्त के आदेशों को तुरन्त लागू करके विधायक धर्म सिंह छोकर की बिना नक्शा पास कोठी को तुरन्त गिराने व फर्जीवाड़े में दोषी पाए गए सभी अधिकारियों के विरुद्ध कारवाई की मांग की है । कपूर ने आरटीआई से प्राप्त सूचना से बताया कि नक्शा पास करवाने के लिए विधायक धर्म सिंह छोकर ने अपने बेटे विकास छोकर के नाम से नगर पालिका कार्यालय में 7 अगस्त 2020 को नक्शे की फाइल भी जमा करवा दी थी ।लेकिन लोकायुक्त के डर से इस किसी भी अधिकारी की हिम्मत नक्शा पास करने की नहीं हुई । हालांकि नगरपालिका ने विधायक की कोठी के साथ लगती कच्ची गली को 6.82लाख रुपये के खर्च से पक्का ज़रूर करवा दिया है ।
ये है मामला
आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि 8 वर्ष पहले वर्ष 2013 में विधायक धर्म सिंह छोकर ने बिना नक्शा पास करवाए अवैध कालोनी में अपनी कोठी का निर्माण शुरू किया था । वर्ष 2014 में नगरपालिका कर्मियों ने अवैध कालोनी में पौने एकड़ में अवैध निर्मित इस कोठी को साईं एनक्लेव कालोनी के नाम से पास करने का केस प्रदेश सरकार को भेज दिया ।कपूर ने इस कोठी को गिरवाने के लिए व साईं एनक्लेव को पास न करने बारे लोकायुक्त को वर्ष 2014 में शिकायत सबूतों सहित कर दी । उनकी शिकायत पर इस कोठी को साईं एनक्लेव कालोनी बता कर पास करवाने के प्रयास के फर्जीवाड़े को लोकायुक्त जांच में सही पाया गया । लेकिन इसी बीच लोकायुक्त कोर्ट के फाइनल ऑर्डर आने से पहले ही वर्ष 2018 में इस कोठी को सरकार से साईं एनक्लेव कालोनी के नाम से धांधली करके पास करवा लिया ।
लोकायुक्त के आदेश
जांच उपरांत तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस एन के अग्रवाल ने 7 अगस्त 2020 के अपने आदेश में हरियाणा सरकार को एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच टीम गठित करके दोषी पाए गए सभी अधिकारियों व अवैध कालोनी में निर्मित हल्का विधायक की कोठी के गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ कानून अनुसार कारवाई करने के आदेश हरियाणा सरकार को किये थे ।