आपातकाल में जेल जाने वालों को 10 हजार रुपए मासिक पेंशन, जानिए नियम एवं शर्तें

4/18/2018 11:07:18 AM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने अापातकाल के दौरान जेल काटने वालों को प्रति माह 10 हजार रुपए पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया है। बीते सप्ताह कैबिनेट की बैठक में निर्णय होने के बाद सरकार ने बीते दिन हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्स्ना पेंशन अौर अन्य सुविधाएं नियम-2018 की अधिसूचना जारी कर दी। जिसके तहत 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक आपातकाल की अवधि के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें एम.आई.एस.ए. अधिनियम,1971 या भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम,1962 के तहत जेल काटने वाले प्रदेश के लोगों को मासिक पेंशन दी जाएगी। यह नियम ऐसे लोगों की विधवाअों के लिए भी लागू होंगे। पेशन लेने के लिए संबंधित जेल अधीक्षक का जारी अौर जिला मजिस्ट्रेट से प्रतिहस्ताक्षरित जेल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई व्यक्ति रिकॉर्ड गुम होने या अनुपलब्ध होने के कारण जेल के प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं सकता तो वह दो सह कैदियों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। 

जानिए नियम एवं शर्तें 
* आपातकालीन पीड़ितों को अपने बैंक खातों में पेंशन को ट्रांसफर करने के लिए नेशनल बैंक में खाता खोलना होगा।

* हर साल जनवरी में जीवित-प्रमाणपत्र देना होगा।

* किसी अन्य राज्य सरकार से पेंशन या किसी भी तरह का मानदेय लेने वाले आपातकालीन पीड़ित भी पात्र होंगे।

* यदि कोई अन्यथा पात्र आपातकालीन पीड़ित इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य राज्य सरकार से 10,000 रुपए प्रति माह से कम पैसे ले रहा है तो योजना के तहत पेंशन की पात्रता उस राशि तक कम हो जाएगी।

* किसी आपातकालीन पीड़ित के निधन के मामले में मासिक पेंशन उसकी जीवित पत्नी/पति को दी जाएगी।

* इसके साथ ही यदि आवेदक राज्य सरकार से कोई मानदेय या वेतन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा/ होगी।

* आवेदक केवल एक ही जिले से आवेदन कर सकता है और उसे इस आशय का शपथ पत्र जमा करवाना होगा कि उसने किसी अन्य जिले से आवेदन नहीं किया है।

* न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने या झूठी जानकारी अथावा शपथपत्र देने पर पेंशन रद्द की जा सकती है।
 

Nisha Bhardwaj