RTI का चला डंडा ,मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने पहली बार जारी किया गिरफ्तारी वारंट
9/22/2021 11:28:13 AM
ऐलनाबाद (सुरेंद्र सरदाना ): सूचना का अधिकार सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता के लिए आमजन का अचूक हथियार है । बावजूद भी यह कुछ खामियों के चलते यह कानून कुछ कमजोर होता नजर आता है । लेकिन मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त माननीय राहुल सिंह द्वारा पहली बार जो spio के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है इससे न केवल मध्य प्रदेश में हरियाणा सहित सभी प्रदेशो के spio के लिए यह सबक होगा ।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल के दो अधिकारियों के लिए यह अधिकार इस कदर भारी पड़ा कि MP स्वास्थ्य विभाग के दोनो अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अनुपालन न करने पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने बुरानपुर के तत्कालीन CMHO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और हैल्थ कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है ।
राज्य सूचना आयोग ने SPIO द्वारा सूचना प्रगटीकरण के लेटलतीफी में तथा आयोग द्वारा अधिरोपित 25 हज़ार रुपए जुर्माना राशि न अदा करने के आरोप में आयोग ने DIG इंदौर डिवीजन को निर्देश दिया है कि दोषी अधिकारी डॉक्टर सिंह को गिरफ्तार कर 11 अकटुबर 2021 को दोपहर 12 बजे हाज़िर करें । आयोग ने वारंट में कहा है कि डॉक्टर सिंह पांच हज़ार की जमानत राशि दे कर अपने आप को 11 अकटुबर को आयोग के समक्ष पेश कर जमानत पर रिहा भी कर दिए जाएंगे।
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