प्रिंस हत्याकांड: आरोपी भोलू पर हुए चार्ज फ्रेम, 20 फरवरी को होगी सुनवाई

1/24/2023 10:20:11 PM

गुड़गांव, (ब्यूरो): प्रिंस हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अदालत ने आरोपी भोलू पर भादंस की धारा 302 यानि कि हत्या की धारा में आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में अदालत ने आगामी 20 फरवरी से गवाहियां पेश करने के आदेश अभियोजन पक्ष को दिए हैं।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत ने आरोप तय करने के बाद भोलू पक्ष के अधिवक्ता से आग्रह किया कि वे आरोपों पर बहस कर सकते हैं। बताया जाता है कि आरोपी भोलू के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि वे इस मामले में ट्रायल फेस करेंगे और अदालत ने प्रिंस हत्याकांड में 20 फरवरी से गवाहियां शुरु करने के आदेश दे दिए हैं। यानि कि 20 फरवरी से इस मामले में गवाहियां शुरु हो जाएंगी। अदालत अब इस मामले में भोलू को बालिग आरोपी के रुप में सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सितम्बर को जिले के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा दूसरी के छात्र की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी।

 

पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जब परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने इसी स्कूल के कक्ष 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने गत माह आरोपी भोलू की जमानत स्वीकार कर ली है।

Content Writer

Pawan Kumar Sethi