9 साल की छात्रा से म्यूजिक टीचर ने गंदी हरकत, स्कूल में उठाया फायदा...विरोध करने पर डराया-धमकाया
punjabkesari.in Sunday, Oct 18, 2026 - 09:50 AM (IST)
रेवाड़ी(महेंद्र भारती): नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत ने दोषी म्यूजिक टीचर को 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, शहर निवासी एक महिला ने 29 दिसंबर 2021 को अपनी 9 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल में छेड़छाड़ की शिकायत महिला थाना रेवाड़ी में दर्ज कराई थी। बच्ची निजी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा थी। आरोप था कि स्कूल के म्यूजिक टीचर ने उसके साथ अश्लील हरकत की और विरोध करने पर उसे डराया-धमकाया।
शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने शिक्षक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में रेवाड़ी पुलिस सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में त्वरित जांच कर आरोपियों को सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।