रद्द जी.पी.ए. रिन्यू करने पर नायब तहसीलदार, आर.सी. व बिल्डर समेत 10 पर केस दर्ज

8/12/2022 11:11:54 AM

रेवाड़ी : एक भूखंड को लेकर तैयार की गई जी.पी.ए. को रद्द करवाने के बावजूद इसे रिन्यू करने के आरोप में पीड़ित भूखंड मालिक ने धारूहेड़ा के नायब तहसीलदार, आर.सी. व बिल्डर सहित 10 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी के विनोद कुमार यादव की जिले के गांव गड़ी अलावलपुर में 4 एकड़ जमीन है। उसने इस जमीन पर टाऊनशिप विकसित करने का एग्रीमैंट वर्ष 2012 में दिल्ली के बिल्डर मै. गोपाल हाईटैक इंफ्रा डिवैल्पर प्रा. लि. से किया था। 

एग्रीमैंट अनुसार 4 साल में यानी वर्ष 2016 तक प्रोजैक्ट को पूरा करना था। विनोद ने कहा कि 10 साल बाद भी टाऊनशिप विकसित नहीं हुई। तत्पश्चात उसने बिल्डर को दी हुई जी.पी.ए. (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) को धारूहेड़ा उप-तहसील से रद्द करवा लिया था। विनोद का आरोप है कि बिल्डर ने धारूहेड़ा के उप-तहसील के नायब तहसीलदार श्याम सुन्दर, रजिस्ट्रेशन क्लर्क रूपचंद से साज-बाज होकर रद्द करवाई गई जी.पी.ए. को रिन्यू करवा लिया। उसे जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो उसने इसकी शिकायत छोटे-बड़े सभी अधिकारियों से की लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तत्पश्चात उसने रेवाड़ी की अदालत की शरण ली। अब अदालत ने धारूहेड़ा थाना को नायब तहसीलदार श्याम सुन्दर, आर.सी. रूपचन्द, बिल्डर अशोक गुप्ता सहित 10 लोगों पर धोखाधड़ी व साजिश में शामिल होने की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बता दें कि आरोपियों नायब तहसील, आर.सी. सहित उक्त 10 आरोपियों पर एक सप्ताह पूर्व गुरुग्राम के एडवोकेट भगत सिंह ने भी धोखाधड़ी का धारूहेड़ा थाना में केस दर्ज करवाया था। भगत सिंह की भी गड़ी अलावलपुर में 26 एकड़ जमीन को लेकर टाऊनशिप विकसित करने का एग्रीमैंट किया गया था जिसे समय पर पूरा नहीं करने पर जी.पी.ए. रद्द करवा दी गई थी लेकिन इनकी भी जी.पी.ए. उक्त आरोपियों ने रिन्यू कर दी थी।
 

Content Writer

Isha