सदन में न तो झूठ चलता है और न ही तर्क के बिना कोई बात की जाती है: हरविंदर कल्याण

punjabkesari.in Saturday, Nov 07, 2020 - 04:00 PM (IST)

चंडीगढ़(धरणी): घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा है की सदन में किसानों के मुद्दे पर जिस प्रकार से कांग्रेस मैदान छोड़ कर भागी उससे पता लगता है की कांग्रेस सदन से बाहिर तो लोगों को गुमराह करने का काम क्रर  रही है  | सदन में न तो झूठ चलता है और न ही तर्क के बिना कोई बात की जाती है ,हर चीज वहां रिकॉर्ड होती है | कांग्रेस का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दुर्भाग्यजनक है | 

हरविंदर कल्याण ने कहा की हरियाणा विधानसभा सत्र में संगठित अपराध सिंडिकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण और नियंत्रण हेतु तथा उनसे निपटान और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2020, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 ,हरियाणा राज्यार्थ पंजाब भू राजस्व  अधिनियम, 1887 को आगे संशोधित करने के लिए पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2020  पारित होना एक उपलब्धि है | 

हरविंदर कल्याण ने कहा की पंचायती राज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया जिसे माननीय सदस्यों ने पास कर दिया। अब हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं की 50 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी। सम-विषम संख्या के आधार पर महिला एवं पुरुष के लिए सीट आरक्षित होंगी। जिस गांव में महिला सरपंच निर्वाचित होगी, अगली योजना में उस गांव में पुरुष सरपंच होगा।पंचायती राज संस्थाओं यानी जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनावों में यह नियम लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गांव को सम-विषम संख्या के आधार पर कोड दिए जाएंगे। पहली बार में सम क्रम वाले गांवों में सरपंच महिला रहेगी और अगली बार विषय क्रम संख्या वाले गांवों में महिला सरपंच बनेगी। इस तरह हर दस वर्ष में से पांच वर्ष हरियाणा के हर गांव में महिला सरपंच होगी। आरक्षित पदों पर भी यह नियम लागू होगा और उनमें भी सम-विषम संख्या के आधार पर पद आरक्षित होंगे। यही नहीं, ग्राम पंचायत के पंचों के विषय में भी यही प्रक्रिया रखी जाएगी और 50 फीसदी पंचों के पद महिलाओं के लिए रहेंगे।  


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Isha

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