नए डी.जी.पी. की नियुक्ति के लिए इसी माह पैनल भेजेगी हरियाणा सरकार

7/15/2018 10:27:03 AM

सिरसा(संजय अरोड़ा): राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति को लेकर प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद हरियाणा में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश में महानिदेशक स्तर के पुलिस अधिकारियों का एक पैनल बनाकर शीघ्र ही संघ लोक सेवा आयोग को भेजने जा रही है, जिस पर आयोग वरीयता व अधिकारियों के रिकॉर्ड को देखने के बाद उक्त पैनल में शामिल अधिकारियों में से तीन अधिकारियों के नाम का पैनल बनाकर प्रदेश सरकार को भेजेगा। इसके बाद इनमें से किसी एक अधिकारी को पुलिस महानिदेशक के पद पर सरकार नियुक्त कर सकेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक बी.एस. संधू इसी वर्ष 30 सितम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।  

ये नाम हो सकते हैं पैनल में शामिल
सूत्रों के मुताबिक इस पैनल में जिन अधिकारियों का नाम शामिल किया जा सकता है, उनमें 1984 बैच के आई.पी.एस. अधिकारी एस.एस. देसवाल, 1985 बैच के के. सेल्वराज, 1986 बैच के बी.के. सिन्हा, 1986 बैच के ही के.के. सिंधू व पी.आर. देयो तथा 1987 बैच के के.के. मिश्रा शामिल हैं। हालांकि प्रदेश में महानिदेशक स्तर के कई अन्य अधिकारी भी वरीयता सूची में हैं, मगर उनकी सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से काफी कम समय शेष रह गया है। ऐसे में प्रदेश सरकार उनका नाम पैनल में नहीं भेजेगी।

कार्यवाहक डी.जी.पी. नहीं हो सकेगा नियुक्त
डी.जी.पी. की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह मामले में फैसला सुनाते हुए यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्रदेश सरकार राज्य में कार्यवाहक डी.जी.पी. की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार का यह पैनल इसी माह में संघ लोक सेवा आयोग के पास पहुंच जाएगा और आयोग द्वारा अगस्त माह में तीन नामों का पैनल बनाकर प्रदेश सरकार को भेजा जा सकता है और नए डी.जी.पी. का नाम सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक फाइनल होने की संभावना है।

अब 2 वर्ष का होगा डी.जी.पी. का कार्यकाल
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा वरीयता को मद्देनजर रखते हुए पुलिस महानिदेशक के सेवानिवृत्त होने के तुरंत बाद नए अधिकारी की नियुक्ति इस पद कर दी जाती थी। मगर अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक प्रदेश सरकार को पुलिस महानिदेशक की सेवानिवृत्ति से लगभग तीन माह पूर्व तीन से अधिक महानिदेशक स्तर के अधिकारियों का एक पैनल बनाकर संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा और फैसले के अनुसार नए पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल दो वर्ष तक होगा। इस फैसले के बाद शीघ्र ही प्रदेश सरकार पांच या छह महानिदेशक स्तर के अधिकारियों का एक पैनल आयोग को भेजने वाली है।

Deepak Paul