नया कानून रोकेगा अपराध, बनेगा मिसाल: खट्टर

8/13/2018 2:58:28 PM

हिसार(संजय अरोड़ा): प्रदेश की भाजपा सरकार ने बलात्कार, महिला उत्पीडऩ व छेड़छाड़ आदि की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के इरादे से प्रदेश में एक ऐसा कानून लागू किया है जिसके तहत इन मामलों में सजा पा चुके दोषियों व जिन पर आरोप तय हो चुके हों, उन्हें सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही तमाम सुविधाएं तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएंगी और यदि कोई दोषी शस्त्रधारक है तो उसका लाइसैंस भी रद्द कर दिया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त इस कानून में सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि यदि दोषी सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तो हागी ही, वह सेवानिवृति के बाद पैंशन व अन्य सरकारी सुविधाओं का भी हकदार नहीं रहेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार इन मामलों में दोषी पाए जाने वालों के ड्राइविंग लाइसैंस भी रद्द करने पर विचार कर रही है और इस बारे में भी जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है।

सी.एम. खट्टर महिला सुरक्षा को लेकर शुरू से ही संजीदा रहे जिसका प्रमाण उन्होंने वर्ष 2015 में रक्षाबंधन से एक दिन पहले हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर महिला पुलिस थानों की शुरूआत करके दिया। इस प्रकार अलग से महिला थाने हर जिले में स्थापित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया था। पिछले कुछ समय से प्रदेश में यौन शोषण की कई घटनाएं सामने आने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोषियों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए एक ऐसा नया कानून बनाया है जो न केवल मिसाल है। बल्कि यह कानून बनाने वाला भी हरियाणा एक बार फिर देश का पहला राज्य बन गया है। 
 
 

Rakhi Yadav