नाइट कफ्र्यू : धर्म नगरी में नियमों की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां
4/14/2021 9:30:17 AM
कुरुक्षेत्र : कोरोना के बढ़ते हुए केसों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आगामी आदेशों तक प्रतिदिन रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना-कफ्र्यू लागू है, इसके बावजूद भी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों का आवागमन जारी है और रात्रि 9 बजे केेे बाद भी कोरोना कफ्र्यू के दौरान दुकानेंं खुल जाती हैं पुलिस ने दुकानेेंं बंद करवाने का प्रयास किया। प्रदेश में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। जिले के सभी नागरिक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से पैदल और न ही गाड़ी से बाहर नहीं घूम सकते।
पुलिस प्रशासन ने आमजन को कोरोना कफ्र्यू के बारे में जागरुक किया, वहीं एस.डी.एम. अखिल ने कहा कि इस कोरोना कफ्र्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। जिसमें कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मैजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सी.ए.पी.एफ. बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा। इसके साथ-साथ अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए स्पेशल कफ्र्यू-पास वाले लोगों को भी आवागमन में छूट रहेगी।
उन्होंने कहा कि इस दौरान आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। कोरोना कफ्र्यू के दौरान अस्पताल, दवाई की दुकानें और ए.टी.एम. खुला रहने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। आई.एस.बी.टी. रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमित होगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक राज्य सरकार के इन आदेशों की पालना करे ताकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। इसके साथ-साथ सभी सम्बन्धित अधिकारी व पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के इन आदशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत के कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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