दलाल की याचिका पर सरकार ने कहा- अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत नहीं

9/29/2018 11:31:04 AM

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पलवल से विधायक कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार ने जवाब पेश किया। सरकार ने कहा कि दलाल को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि दलाल को पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा प्रदान है, वहीं हाईकोर्ट में दस्तावेज भी पेश किए। ए.जी. बलदेव महाजन खुद सरकार की ओर से पेश हुए। दलाल को खतरे की अवधारणा को जांचने के लिए एस.पी. पलवल समेत अन्य अफसरों की एस.आई.टी. बनाई गई जिसकी रिपोर्ट में ऐसा कोई खतरा नहीं पाया गया। 

वहीं, दलाल के खिलाफ कुछ केसों की भी जानकारी पेश की गई जिस पर दलाल के वकील हरमनजीत सिंह जुगैत ने कहा कि कुछ केसों में करण दलाल निर्दोष पाए गए थे। सरकार के जवाब के बाद अब याची पक्ष बहस पेश करेगा। याचिका में दलाल ने सुरक्षा व स्वतंत्रता की मांग रखी है। उनके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, अजय और अभय चौटाला व अन्यों के खिलाफ दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में गवाह हैं। सी.बी.आई. कोर्ट, दिल्ली में केस लंबित है। 

याचिका में कहा गया कि स्पैशल कमिश्नर ऑफ पुलिस सिक्योरिटी, दिल्ली ने मार्च, 2016 में डी.जी.पी. हरियाणा को याची के लिए सुरक्षा प्रबंध करने के लिए पत्र लिखा था जिसमें याची के संबंधित गवाह होने का हवाला दिया था। ऐसा ही पत्र दिल्ली सी.बी.आई. ने कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली को लिखा था। याची के वकील ने कहा कि वर्तमान में अन्य विधायकों की तरह याची को 2 पी.एस.ओ. मिले हुए हैं। याचिका के मुताबिक चौटाला ने न सिर्फ विधानसभा में धमकाया बल्कि मीडिया को भी जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में उनकी जान का खतरा बढ़ा हुआ है। डी.जी.पी. हरियाणा को भी इस संबंध में शिकायत दी थी। याचिका में केंद्र सरकार, सी.बी.आई. और अन्यों को पार्टी बनाया है। अब 3 अक्तूबर को अगली सुनवाई होगी।


 

Rakhi Yadav