भूमि राजस्व की बकाया राशि वसूली को लेकर नोटिस जारी व 19 लाइसेंस रद्द

6/26/2018 8:55:30 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा ग्राम एवं आयोजना विभाग ने विभिन्न शहर स्तर के बुनियादी ढांचे के कारण राज्य में डिवैल्पर्स एवं कालोनाइजरों के चिर-लंबित बकाया को वसूल करने का निर्णय लिया है। भूमि राजस्व के बकाया वसूली के लिए राजस्व प्राधिकरणों को ऐसे सभी मामलों को भेजना शुरू कर दिया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा ग्राम एवं आयोजना विभाग के निदेशक के.एम. पांडुरंग ने कहा कि भूमि राजस्व के बकाया राशि की वसूली के लिए अब तक 15 मामलों को भेजा गया है। इसके अलावा,19 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जिसमें प्रक्रिया के बाद राजस्व के बकाया के तहत नोटिस जारी किए जाएंगे।

पांडुरंग ने कहा कि समय-समय पर राहत प्रदान करने के बावजूद राजस्व प्राधिकरणों को इस तरह के मामलों को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया है। कुछ डिवैल्पर्स और कालोनाइजर बाहय विकास शुल्क (ई.डी.सी.) और बुनियादी ढांचा विकास शुल्क (आई.डी.सी.) का भुगतान करने में असफल रहे हैं।

Rakhi Yadav