पराली जलाने के दोषी 4 लाइसैंस धारकों को किया नोटिस जारी

11/22/2019 6:30:07 PM

फतेहाबाद: जिले में किसानों द्वारा पराली जलाए जाने की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने पराली जलाने वाले 4 शस्त्र लाइसैंस धारकों को नोटिस जारी किया है।

जिलाधीश ने पराली जलाने वाले शस्त्र लाइसैंस धारक जिसमें गुरजंट सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी भुंदड़वास (लाइसैंस नंबर 276-आईएक्स-डीएम-एचएसआर), हरदीप सिंह पुत्र बलविंद्र सिंह निवासी सरदारेवाला (2011/एएल/96/डीएम/एफटीबी), खैराती लाल पुत्र खान चंद निवासी बलियाला (94/वी/डीएम/एफबीडी) तथा सुरेंद्र पुत्र मनीराम निवासी बरसीन (5-11-डीएम-एफटीबी) को दोषी पाए जाने पर नोटिस जारी किया है।

उन्होंने कहा कि धान व अन्य फसली अवशेष को जलाने से जहां पर्यावरण प्रदूषित होता है, वहीं स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भविष्य में जो भी व्यक्ति अवशेष जलाने का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने प्रबंधक अफसर सदर थाना रतिया व शहर फतेहाबाद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार लाइसैंसधारक किसानों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 188तथा प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन करने पर शस्त्र लाइसैंस रद्द करने की सिफारिश की है।

Isha