शहर स्ट्रे कैटल्स फ्री नहीं होने पर हरियाणा के कई अफसरों को नोटिस जारी

8/18/2018 3:41:18 PM

पंचकूला (मुकेश): पंचकूला की सड़कों पर हादसों को न्यौता देते हुए घूम रहे पशुओं को लेकर लेकर जिला प्रशासन ने दावा किया था कि 15 अगस्त तक शहर को लावारिस पशुओं से मुक्त कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा न होने की सूरत में वकील पंकज चांदगोटिया ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी, पंचकूला के डी.सी., मेयर, निगम कमिश्नर और डी.जी.पी. को 5 सितम्बर के लिए नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका में वकील ने कहा है कि लावारिस पशु शहर में रहने वाले लोगों के लिए समस्या का कारण बन रहे हैं।

 इनकी वजह से सड़कों पर हादसा हो का खतरा भी हर समय बना रहता है। पंचकूला शहर की सड़कों, मार्कीट्स में लावरिस पशु घूमते हुए दिखना आम बात है। याचिका में यह भी कहा गया कि नगर निगम व प्रशासन के पास कोई ऐसी एजैंसी नहीं है जो लावारिस पशुओं पर काबू पा सके। समस्या से निपटने के लिए प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के पास अपना सैल होना चाहिए। यही नहीं जो लोग अपने पशुओं को शहर की सड़कों पर छोड़ देते हुए उनके खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए। पंकज चांदगोटिया ने 26 अप्रैल, 2018 को कानूनी नोटिस भी भेजा था, जिसके दो माह बीत जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया।

प्रशासन, निगम व पुलिस की हो ज्वाइंट एक्शन कमेटी
कोर्ट में दायर जनहित याचिका में वकील पंकज चांदगोटिया ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी होनी चाहिए। जो शहर की सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं की समस्या पर काम कर सके और शहरवासियों को इससे निजात दिलाई जा सके। वकील ने यह भी कहा है कि तीनों विभागों का एक दूसरे के साथ कोई तालमेल ही दिखाई नहीं देता, इसके चलते यह समस्या इतना बड़ा रूप धारण कर चुकी है।

Deepak Paul