संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले अफसरों पर सूचना अायोग का बड़ा फैसला

10/30/2018 1:34:24 PM

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा में कार्यरत सभी एचसीएस, एचपीएस एवं राजपत्रित अधिकारियों की संपत्तियों का विवरण पहली अप्रैल से आनलाइन मौजूद रहेगा। इस मामले में फैसला राज्य सूचना आयोग की दो सदस्यीय खंडपीठ ने पौने नौ साल पुराने चार बहुचर्चित मामलों का एक साथ निपटारा करते हुए दिया,  संबंधित विभागों को समयबद्ध ढंग से फैसला लागू करने का आदेश जारी किए गए हैं। सभी अधिकारियों के लिए संपत्ति की सारी जानकारी देना अनिवार्य होगा और जानकारी न देने वाले अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी

जानकारी के अनुसार पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को जारी आदेश के तहत एनआईसी को अधिकारियों की संपत्तियों का विवरण जारी करने के लिए नया पोर्टल अगले सौ दिनों के भीतर तैयार करने को कहा गया है। मुख्य सचिव कार्यालय इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के लिए एनआईसी को पत्र लिख चुका है।

आयोग की पीठ ने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग इसी दौरान संपत्तियों का विवरण देने के लिए निर्धारित प्रफोरमा में आवश्यक संशोधन भी करेगा। यह सारा काम 28 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। पहली मार्च से 31 मार्च के बीच प्रदेश के सभी राजपत्रित अधिकारियों की संपत्तियों का विवरण हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 की धारा 24 के तहत संबंधित विभागों में जमा करवाने के बाद पोर्टल पर अपलोड़ कर दिया जाएगा ताकि आम लोग जिस भी अधिकारी के बारे में जानकारी लेना चाहें, उन्हें वह घर बैठे ही आसानी से मुहैया हो सके।

अपने फैसले में पीठ ने दो टूक कहा है कि जब पंच से लेकर राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से लेकर हाईकोर्ट के न्यायधीश अपनी संपत्तियों का विवरण जारी कर रहे हैं तो प्रदेश के राजपत्रित अफसरों को इससे छूट कैसे दी जा सकती है। देश का संविधान किसी भी तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं देता।

Deepak Paul