गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई की मांग, सरकार को नोटिस जारी

2/16/2018 9:09:19 AM

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा राज्य में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई समेत अन्य मांगों को लेकर स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन, भिवानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि प्रतिवादी पक्ष को निर्देश दिए जाएं कि पूरे राज्य में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान करे व उनके खिलाफ सिविल और आपराधिक कार्रवाई शुुरू की जाए। 

वहीं, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्याॢथयों के लिए प्रबंध करें। वहीं गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा विद्याॢथयों से ली गई फीस उनसे वसूल कर विद्याॢथयों को वापस की जाए। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट, हरियाणा एजुकेशन एक्ट, हरियाणा एजुकेशन रूल्स की उल्लंघना कर रहे स्कूलों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा गलत प्राइवेट अन एडिड स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए। मामले में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन, भिवानी की ओर से हरियाणा सरकार, डिपार्टमैंट ऑफ एलीमैंट्री एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, भिवानी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, भिवानी, डी.सी. भिवानी, हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स व स्टेट एडवाइजरी कमेटी को पार्टी बनाया है।