केंद्र व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी

2/7/2019 10:51:00 AM

हिसार(ब्यूरो): केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक ठहराते हुए हिसार के आजाद नगरवासी राकेश कुमार ने अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल व अधिवक्ता एस.के.वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर बुधवार को जस्टिस आर.के.जैन व जस्टिस हरनरेश सिंह गिल की खंडपीठ ने केंद्र व हरियाणा सरकार को 13 मार्च के लिए नोटिस जारी किया है। 

अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो 10 फीसदी आरक्षण दिया है, उसे इस वर्ग के लिए शैक्षणिक व प्राइवेट संस्थानों में भी लागू किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। यह संशोधन गैर-कानूनी है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसके साथ कोई भी छेडख़ानी नहीं कर सकता, इसलिए अनुच्छेद 15(6) व 16(6) के परिणाम में यह कानून की नजरों में टिक नहीं पाएगा। अधिवक्ता खोवाल ने बताया कि गुजरात सरकार ने भी ऐसा किया था, जिस पर अदालत ने रोक लगा दी थी। खोवाल ने बताया कि यह संशोधन मौलिक अधिकारों का हनन और इंद्रा साहनी केस व केशवानंद भारती केस के खिलाफ है।

Deepak Paul