अशोक खेमका की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस

8/1/2020 2:10:45 PM

चंडीगढ़ : सीनियर प्रशासनिक अधिकारी व हरियाणा सरकार में प्रिंसिपल सचिव पद पर कार्यरत डॉ.अशोक खेमका की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। 

खेमका ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने कैट से अपील की थी कि  उन्हें केंद्र में संयुक्त सचिव या उसके समक्षक पद पर तैनाती के आदेश केंद्र को दिए जाए  पर कैट ने यह कहते हुए उनकी अपील ठुकरा दी थी कि अगर वह केंद्र में सेवाएं देना चाहते है तो काम के प्रति गंभीरता  दिखाएं और जो शर्ते व औपचारिकताएं होती है उन्हें पूरा करें। कैट ने कहा था कि चूंकि उक्त पद मैरिट के आधार पर दिए जाते है इसलिए कैंट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। खेमका की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि वह केंद्र में उपसचिव व उसके बराबर के पद के लिए सभी मापदंड पूरे करते है लेकिन बार-बार अपलाई करने पर उनका आवेदन रद्द हो जाता है, जबकि उनसे कम योग्यता वाले अधिकारियों को केंद्र में नियुक्तियां दी गई है। 

Edited By

Manisha rana