हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला- अब बिना एसएलसी के भी होंगे एडमिशन

6/15/2020 1:00:52 PM

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा शिक्षा विभाग ने नए सत्र में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत प्रदान की। शिक्षा विभाग के इस फैसले से प्राईवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने वालों छात्रों को अब परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। प्राईवेट स्कूल के छात्र सरकारी स्कूल में बिना एसएलसी के भी अपना दाखिला करवा सकते हैं।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों की एसएलसी की अनिवार्यता को खत्म किया जा रहा है। इस निर्णय का सीधा उद्देश्य यह है कि कोविड-19 की त्रासदी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित न होने पाए।

नए नियम के मुताबिक, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने वाले छात्र को तुरंत दाखिला दिया जाए, वहीं सरकारी स्कूल को छात्र के पिछले स्कूल को ऑनलाइन एसएलसी (School Leaving Certificate) जारी करने का आग्रह किया जाए, यदि छात्र का स्कूल 15 दिनों के अंदर एसएलसी जारी नहीं करता तो इसे स्वत: ही जारी मान लिया जाएगा।
 

 


गौरतलब है कि शिक्षा विभाग को यह भी शिकायतें मिल रही थी कि प्राईवेट स्कूलों से सरकारी स्कूल में आने वाले छात्रों की एसएलसी जारी नहीं की जा रही है।

 

 

Shivam