अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रद्द होगा लाइसेंस, चालान में सजा निश्चित

8/7/2018 9:54:06 PM

गुरूग्राम(सतीश): गुरुग्राम में अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों खैर नहीं होगी। ड्रंक एंड ड्राइव के केस कोर्ट में पहुंचने पर अब ऐसे लोगों के लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द होंगे। यही नहीं कोर्ट की तरफ से सर्कुलर भी जारी किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को चालान भुगतने के लिए अब जुर्माना लगाने की बजाए सजा दी जाएगी।



गुरुग्राम जिला अदालत ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतते हुए ये साफ कर दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो उसको बखशा नहीं जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ जुर्माना लेकर नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि हवालात में भेजा जाएगा और उसके साथ साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द भी किया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने बकायदा कोर्ट के सीजेएम की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है।



गुरुग्राम जिला अदालत इस बात को लेकर की लोगों में ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो लोग इसके प्रति जागरुक हो इसके लिए एक मुहिम भी चला रहा है। इसके साथ साथ लोगों को से अपील भी की जा रही है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। दरअसल ड्रंक एंड ड्राइव के साथ साथ ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने से लोग अपनी तो जिंदगी जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही दूसरे लोगों को भी खतरा बनकर रोड पर घुमते हैं। इससे दुर्घनाओं के मामले ज्यादा आए हैं,जिसकों ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया है।

Shivam