अब निजी स्कूलों में रखने होंगे दो प्रिंसिपल, शीघ्र जारी किए जाएंगे आदेश

3/19/2019 8:12:12 PM

कैथल(जोगिंदर कुंडू): आरकेएसडी कॉलेज के हाल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी पर निजी स्कूल संचालकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें प्रशासन के अलावा निजी स्कूल संचालकों, पुलिस,आरटीए व बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में निजी स्कूल संचालकों को बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल वाहन पॉलिसी व सुरक्षा पर निजी स्कूल संचालकों को जागरूक किया गया। जिन्होंने सुरिक्षत स्कूल वाहन पॉलिसी पर अपने विचार साझा किए।

इस मौके पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तकनीकि विशेषज्ञ रजनीकांत ने निजी स्कूल संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षित स्कूल पॉलिसी के लिए सभी को आरटीई 2009, जेजे व पोक्सो एक्ट के बारे विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर गठित किए गए आयोग द्वारा समय समय पर निजी स्कूल संचालकों को जागरूक किया जाता है। जिसके लिए ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। जिसमें स्कूल प्रबंधक समिति के सदस्यों, प्रिंसिपल,चालक, बस अटेंडेंट सहित अन्य स्टाफ सदस्यों को जागरूक किया जाता है। ताकि वे बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। हमें स्कूल सुरक्षा वाहन पॉलिसी के तहत सभी नियमों को पालन करके बच्चों व अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान स्कूल की बसों में सुरक्षा के मद्देनजर स्पीड मीटर, सीसीटीवी कैमरों, बसों का रंग पीला, स्कूल बस पर स्कूल बस लिखा होना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा में स्कूल प्रशासन के साथ बच्चों के परिजनों के लिए भी जागरूकता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अब स्कूल सुरक्षा के तहत प्रत्येक निजी स्कूल में दो प्रिंसिपल नियुक्त करने की गाइडलाइन जारी की जाएगी। जिसमें एक स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए काम करेगा व दूसरा शिक्षा स्तर के लिए। इसी कड़ी में आयोग द्वारा समय समय पर जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित किया जाता है।सभी निजी स्कूल संचालक अपने विद्यार्थियों के साथ एक माता पिता की तरह पेश आए। 
 

Shivam