अब यू.पी.एस.सी. की तर्ज पर होंगे एच.सी.एस. के पेपर

7/17/2019 8:56:34 AM

चंडीगढ़ (बंसल/पांडेय) : मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम,2008 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई,ताकि इन नियमों में संघ लोक सेवा आयोग के नियमों अनुरूप अधिक समानता व एकरूपता लाई जा सके। इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा। अब संशोधन उपरांत, एच.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) तथा संबद्ध सेवाओं के पद हेतु मुख्य लिखित परीक्षा में 4 पेपर (तीन अनिवार्य और एक वैकल्पिक) होंगे। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य और वैकल्पिक पेपरों के लिए पहले से अधिसूचित 23 वैकल्पिक विषयों तथा पाठ्यक्रम की सूची अपरिवर्तित रहेगी।

वर्तमान में एच.सी.एस. और संबद्ध सेवाओं की मुख्य लिखित परीक्षा में 5 पेपर नामत:अंग्रेजी, हिंदी एवं सामान्य अध्ययन के लिए एक-एक पेपर तथा 23 वैकल्पिक विषयों की सूची में से चुने जाने वाले दो वैकल्पिक विषयों हेतु एक-एक पेपर शामिल हैं। इस संशोधन उपरांत 4 पेपर वाली मुख्य लिखित परीक्षा कुल 600 अंकों की होगी। अंग्रेजी का पेपर-1 (अंग्रेजी निबंध सहित) और हिंदी का पेपर-2 (ङ्क्षहदी निबंध सहित) (देवनागरी लिपि में) 100-100 अंकों का होगा जबकि सामान्य अध्ययन के पेपर-3 और 23 वैकल्पिक विषयों की सूची से चुने जाने वाले एक विषय के पेपर-4 के लिए 200-200 अंक होंगे। परीक्षा के प्रश्न पत्र पारंपरिक (निबंध) प्रकार के होंगे और प्रत्येक पेपर तीन घंटे की अवधि का होगा। उम्मीदवारों के पास भाषा या साहित्य के पेपर को छोड़कर, अन्य सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी या ङ्क्षहदी में देने का विकल्प होगा। 

राई स्पोटर्स स्कूल को विश्वविद्यालय बनाने की मिली मंजूरी
बैठक में प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु हरियाणा खेल विश्वविद्यालय बिल बनाने के खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाला पहला सम्पूर्ण खेल विश्वविद्यालय होगा। इस समय खेल विज्ञान,खेल प्रौद्योगिकी,खेल प्रबंधन,उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में खेल परिवेश में रिक्तता विद्यमान है। इसलिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है,जो खेल विज्ञान,खेल प्रौद्योगिकी,खेल प्रबंधन तथा अनुसंधान और खेलों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के क्षेत्र में खेल शिक्षा के प्रोत्साहन पर अपना समग्र ध्यान केंद्रित करके इस रिक्तता को भरने का काम करेगा। 

खेल विज्ञान,खेल चिकित्सा व खेल प्रौद्योगिकी में नवीनतम शोधों पर आधारित अनुप्रयोग्यता (एप्लीकेबिलिटी) पर बल देकर बहुसंकाय अध्ययन इस विश्वविद्यालय का केंद्र ङ्क्षबदु होगा। विश्वविद्यालय को दूरस्थ परिसर स्थापित करने हेतु भी सशक्त बनाया गया है। शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा अनुसंधान के अतिरिक्त, यह विश्वविद्यालय और इसके दूरस्थ परिसर उत्कृष्ट एथलीट्स, खेल अधिकारियों व कर्मचारियों, रैफरियों और अम्पायरों को प्रशिक्षण भी देंगे और खेल के विभिन्न संकायों में उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेंगे।   
नए निगमों के गठन से 5 वर्ष के अंदर चुनाव करवाना जरूरी 

बैठक में नवगठित नगर निगमों में उनके गठन की तिथि से 5 वर्ष के भीतर चुनाव करवाने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4 (4) के प्रावधान में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

मुरथल की 10 एकड़ जमीन बागवानी यूनिवर्सिटी को सौंपी 
बैठक में,बागवानी में अनुसंधान एवं विकास के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम के कृषि अनुसंधान एवं विकास केंद्र, मुरथल की 10 एकड़ 2 कनाल और 2 मरला भूमि का कलैक्टर रेट पर तथा 2.90 करोड़ रुपए की बुक वैल्यू पर मौजूदा परिसंपत्तियों का तबादला महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल को करने के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। 

विशेष अनुकंपा तहत ई.एस.आई. के बेटे को मिलेगी नौकरी 
सरकार ने हरियाणा मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा सहायता (संशोधन) नियम, 2014 में ढील देकर ई.एस.आई. धर्मबीर के पुत्र विकास को कांस्टेबल के पद पर नौकरी देने का निर्णय लिया है। ई.एस.आई. धर्मबीर को ड्यूटी दौरान सिर में गोली लग गई थी और वह अब तक बेहोश व गंभीर स्थिति में है। उसके उपचार पर पहले ही लगभग 20 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है,लेकिन उसकी स्थिति गंभीर है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है।

हालांकि, उसके इलाज के लिए हरियाणा पुलिस कल्याण कोष से 5 लाख रुपए की राशि और मैडीकल प्रतिपूॢत तहत अन्य राशि मंजूर की गई है लेकिन परिवार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह ई.एस.आई. धर्मबीर के इलाज का खर्च वहन कर सके। 8 सितम्बर,2017 को उप-मंडलीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट, महेंद्रगढ़ (नारनौल) की अदालत के समक्ष अभियुक्तों को पेश करने हेतु ई.एस.आई. धर्मबीर और दो अन्य पुलिस कर्मचारी गोली लगने से घायल हो गए थे। 

विधायी विभाग में नए सेवा नियम के प्रारूप को मिली मंजूरी 
बैठक में हरियाणा विधि एवं विधायी विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 2019 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। नियमों के अनुसार आयोग में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 21 वर्ष से कम या 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त किसी भी व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। उप विधि परामर्शी तथा उप-सचिव के पद को सहायक विधि परामर्शी में से पदोन्नति द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।

इसी प्रकार, विधायी अधिकारी (हिंदी) और उप सचिव के पद को उप विधायी अधिकारी (हिंदी) में से पदोन्नति द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा। अवर सचिव (सामान्य) के पद को अधीक्षक (सामान्य)/ निजी सचिव में से पदोन्नति द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा। उप-विधायी अधिकारी (हिंदी) के पद को कोडिफिकेशन एवं पब्लिकेशन अधिकारी (हिंदी) या सहायक विधायी अधिकारी (हिंदी) में से पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।

Edited By

Naveen Dalal