अब क्लास में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे ‘गुरुजी’

8/4/2017 9:28:54 AM

चंडीगढ़:हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों पर कक्षा में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, अगर जांच के दौरान कोई अध्यापक कक्षा में मनोरंजन या अन्य किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए मोबाइल पर व्यस्त दिखा तो उस अध्यापक के साथ-साथ स्कूल का मुखिया भी नियमों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार होगा। अध्यापन के उद्देश्य से यदि मोबाइल फोन कक्षा में ले जाना अनिवार्य है तो इसके लिए स्कूल मुखिया से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी।विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) विरेंद्र सिंह सहरावत ने बताया कि अक्सर यह देखा गया है कि बहुत से शिक्षक शिक्षण के दौरान कक्षा में मोबाइल फोन ले जाते हैं जबकि उनका यह समय बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। 

उन्होंने कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि मोबाइल फोन हाल ही में एक गैजेट के रूप में उभरा है, जिससे कुछ अध्यापकों का पढ़ाई का समय बर्बाद हो रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल में आने के बाद अध्यापकों को अपना मोबाइल फोन स्टाफ-रूम या स्कूल मुखिया द्वारा निर्धारित किसी स्थान पर रखा जाएगा और इसके लिए किसी क्लर्क या अन्य कर्मचारी को इसका इंचार्ज बनाया जा सकता है। 

मोबाइल ले जाने पर रजिस्टर में दर्ज करना होगा कारण 
अगर किसी अध्यापक को पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा में मोबाइल फोन ले जाना अनिवार्य है तो इसके लिए उसको स्कूल मुखिया से पूर्व अनुमति लेनी होगी, साथ ही रजिस्टर में इसका कारण दर्ज करना होगा। स्कूल में एक रजिस्टर भी उक्त उद्देश्य के लिए रखना होगा।