अब युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर, रोजगार सृजन सब्सिडी योजना की अधिसूचना जारी

8/4/2021 4:58:25 PM

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के उद्यमों के लिए ‘रोजगार सृजन सब्सिडी योजना' की अधिसूचना जारी की है ताकि कुशल, अर्द्ध-कुशल एवं अकुशल श्रेणी के युवाओं को क्षमता निर्माण के साथ रोजगार के अवसर मिल सके।

राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं, स्थापित या स्थानांतरित क्लस्टरों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बड़ी और मेगा परियोजनाओं, थ्रस्ट सेक्टर/आयात प्रतिस्थापन/आवश्यक क्षेत्र/जैव ऊर्जा/अक्षय ऊर्जा उद्यमों, डाटा केंद्र एवं को-लोकेशन सुविधा, को कुशल/अर्द्ध-कुशल/अकुशल श्रेणी में हरियाणावासियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर प्रोत्साहन एवं सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को राज्यभर में हरियाणा उद्यम संवर्धन बोडर् द्वारा प्रोत्साहन के अनुरूप पैकेज की पेशकश की जाएगी। 

रोजगार सृजन सब्सिडी की मात्रा और अवधि बोडर् तय करेगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, क्लस्टर, जिसमें अन्य देशों/राज्यों से हरियाणा में स्थापित या स्थानांतरित समान आर्थिक गतिविधियों में लगे कम से कम 10 उद्यमों को मेगा प्रोजेक्ट माना जाएगा, बशर्ते यह एफसीआई के मानदंडों को पूरा करता हो। बोडर् द्वारा उनके लिए लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर प्रोत्साहन का एक विशेष पैकेज तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘बी', ‘सी' और ‘डी' श्रेणी खंडो के कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल श्रेणी में हरियाणा अधिवासी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को सात वर्षों के लिए ईएसआई/पीएफ नम्बर के साथ पेरोल या अनुबंध पर प्रत्यक्ष रोजगार हेतू अनुसूचित जाति/महिला वर्ग के लिए 36,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष और सामान्य श्रेणी के लिए 30,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की सब्सिडी दी जाएगी। 

इसी प्रकार, थ्रस्ट सेक्टर/आयात प्रतिस्थापन/आवश्यक क्षेत्र/जैव ऊर्जा/अक्षय ऊर्जा उद्यमों और डेटा केंद्र एवं को-लोकेशन सुविधा के मामले में अनुसूचित जाति/महिला वर्ग के लिए 48,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष और सामान्य श्रेणी के लिए 36,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की सब्सिडी की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते इन इकाइयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत नियुक्तियां हरियाणा या स्थानीय रोजगार के लिए समय-समय पर संशोधित राज्य सरकार अधिनियम,जो भी अधिकतम हो, के अनुसार, की गई हों। उन्होंने कहा कि पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन /एकीकृत पैक हाउस (ग्रेडिंग, सॉटिर्ंग, पैकेजिंग आदि सुविधाओं वाले) भी पात्र होंगे। श्री चौटाला के अनुसार यह योजना गत एक जनवरी, 2021 से प्रभावी मानी जाएगी और पांच वर्षों की अवधि के लिए परिचालन में रहेगी। पहली जनवरी, 2021 को या उसके बाद और 31 दिसम्बर,2025 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयां योजना के तहत पात्र होंगी।  

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Content Writer

Isha