नर्स सुसाइड मामला: कोर्ट ने पुलिस से पूछा, मृतका को बचाने वाले को गिरफ्तार कर आरोपी कैसे बनाया

4/13/2020 10:15:32 AM

अम्बाला शहर (कोचर) : साहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी.) में नर्स द्वारा सुसाइड करने के चर्चित मामले में एडिशनल सैशन जज संदीप सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस द्वारा कोर्ट में दलील दी गई कि आरोपी अजय ने ही मृतका मीनाक्षी सैनी (31) को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। पुलिस ने बाकायदा कोर्ट में आरोपी व मृतका के बीच हुई चैटिंग भी दिखाई। लेकिन आरोपी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि अजय को मृतका की कॉल आने के तुरंत बाद उसे बचाने के लिए बराड़ा से पी.एच.सी. में पहुंचा था।

इस दलील के बाद कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि मृतका को बचाने के लिए आने वाला आरोपी कैसे हो सकता है। ऐसे में पुलिस की फीकी पड़ी दलीलों के आधार पर संदीप सिंह की कोर्ट ने आरोपी अजय को 50 हजार रुपए के मुचलके पर रैगुलर जमानत दे दी। 

गौरतलब है कि बीती 17 फरवरी को पी.एच.सी. कार्यरत स्टाफ नर्स मीनाक्षी सैनी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पिता हरकीत सिंह की शिकायत पर ई.एन.टी. अजय व अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेशों पर सलाखों के पीछे भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने मृतका का फोन खंगाला तो उसमें इन दोनों के बीच की काफी चैटिंग भी सामने आई थी।

चैटिंग में हुआ था खुलासा 
मीनाक्षी और अजय के बीच पिछले लम्बे समय से प्रेम-प्रसंग भी चल रहा था। मृतका का पति शादी करने के बाद मीनाक्षी को यहीं छोड़कर अमरीका चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। वहीं अजय की 28 फरवरी को शादी होने वाली थी और मीनाक्षी भी अजय के साथ शादी करने के लिए उस पर दबाव बना रही थी। 16 फरवरी की रात को मीनाक्षी ड्यूटी पर थी और उसने अजय को कहा था कि वह उसके पास आ जाए, नहीं तो वह फंदा लगा लेगी।

बाकायदा नर्स ने उसे खुद को इंजैक्शन लगाने की बात भी चैटिंग में लिखी लेकिन सुबह 7 बजे नर्स ने अजय को फोन करके कहा कि वह फंदा लगा रही है। इसके बाद अजय तुरंत एक अन्य कर्मी के साथ पी.एच.सी. में पहुंचा तो देखा कि मीनाक्षी फंदे पर लटकी हुई थी। वह उसे उतारकर तुरंत मुलाना एम.एम. अस्पताल में लेकर गए जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने अजय व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। 

कोर्ट में पुलिस व वकीलों ने ये दीं दलीलें 
इस मामले में अजय के परिजनों द्वारा जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई। एडिशनल सैशन जज संदीप सिंह की कोर्ट में पुलिस व आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र शैली व सुनील आनंद द्वारा दलीलें दी गईं। अधिवक्ताओं ने दलीलें दीं कि मीनाक्षी की पहले ही लव मैरिज हो रखी थी और उसका पति अमरीका में है। इन दोनों का अभी तलाक भी नहीं हुआ था और वह अजय को उसके साथ शादी के लिए दबाव बना रही थी। ऐसे में अजय उसके साथ कैसे शादी कर सकता था। इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया कि सबसे पहले मीनाक्षी को बचाने के लिए अजय ही पी.एच.सी. में पहुंचा था। 

Edited By

Manisha rana