सरकारी टिप्पणियों व पत्राचार में होगा हिंदी भाषा का प्रचलन, आदेश जारी

1/2/2019 7:40:00 PM

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा में हिंदी भाषा के प्रचलन के लिए हरियाणा सरकार के तरफ से सभी प्रशासनिक विभागों में एक पत्र जारी सख्त निर्देश दिए हैं कि सरकारी टिप्पणियों व पत्राचार में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग करें। सरकार की ओर से पत्र में यह भी जारी किया गया है कि अग्रेंजी का प्रयोग केवल उन कानूनी मामलों में किया जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायलय या उच्च न्यायलय से संबंधित हों। इसी प्रकार भारत सरकार या दूसरे राज्यों से भी पत्राचार हिंदी में ही किया जाए, परन्तु यदि आत्यावश्यक हो तो एक अग्रेंजी रुपान्तरण साथ में भेजा जाए।

बता दें कि हरियाणा ने इस से पहले भी दिनांक 08.06.2016 तथा 01.02.2018 में सभी विभागों/उपायुक्तों/बोर्डो/निगमों आदि को यह निर्देश जारी किए थे कि उनके विभागीय प्रयोग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिंदी व अग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट करवाएं, ताकि आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी न हो।  



वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए कहा है कि हिंदी उत्तरी भारत के राज्यों की राजभाषा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी विभागों को इस भाषा में अधिकाधिक काम करना चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति को आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके। खट्टर ने कहा कि जहां तक न्यायालय और अन्य गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के साथ सरकारी विभागों का पत्राचार होता है। वहां पर हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी पत्राचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक हरियाणा में सरकारी विभागों के हिंदी में पत्राचार की बात है इस सम्बंध में मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से समय-समय पर परिपत्र प्रशासनिक सचिवों को जारी किए जाते हैं। कल भी एक ऐसा और परिपत्र जारी किया गया है।

Deepak Paul