दुष्कर्म के एक दोषी को 7 व दूसरे को 5 साल की कैद, बहनों से किया था रेप

2/13/2018 11:10:27 AM

सोनीपत(ब्यूरो): ममेरी-फुफेरी बहनों को घर से अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल व बालिग से दुष्कर्म के दोषी को 5 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

राई थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली किशोरी ने 29 दिसम्बर, 2015 को महिला थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि रात को गांव के प्रदीप व लोकेश अपने 2 साथियों संग उनके घर में घुस आए। प्रदीप उसका मुंह दबाकर अपने घर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह घर पहुंची तो उसकी फुफेरी बहन ने बताया कि लोकेश ने उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ भी दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को काबू कर लिया था। 

अब अदालत ने प्रदीप को 7 साल कैद व 22 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं लोकेश को 5 साल कैद व 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न देने पर 3 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।