नशीला पदार्थ रखने पर आरोपी को एक साल की कैद व जुर्माना

10/5/2019 1:09:29 PM

कुरुक्षेत्र (धमीजा) : जिला कुरुक्षेत्र केअतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चन्द्र सिरोही ने एक किलो 700 ग्राम गांजा रखने केआरोप में वेद निवासी शाहाबाद को एक साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने दी।

यह जानकारी देते हुए बताया कि 21 जनवरी 2018 को अपराध शाखा-1 की टीम ने शाहाबाद की तरफ से एक युवक स्कूटी पर आता दिखाई दिया जो सामने से आ रही पुलिस की गाड़ी को देखकर एकदम घबरा गया जिसको अवैध शराब होने के शक में गाड़ी रुकवाकर स्कूटी को साथी मुलाजमान की मदद से रुकवाकर उस व्यक्ति को स्कूटी सहित काबू किया  पूछताछ में स्कूटी कामनी निवासी शाहाबाद मारकंडा जिला कुरुक्षेत्र के नाम मिली।

बरामद गांजा का कम्प्यूटर कांटा द्वारा वजन करने पर पॉलीथिन सहित वजन 1 किलो 700 ग्राम हुआ जिसकी सुनवाई अदालत सुभाष चंद्र सिरोही अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत में चल रही थी। अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सज सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

Isha