हरियाणा के इस गांव की 86 एकड़ जमीन होगी कब्जा मुक्त, हाईकोर्ट के आदेश पर निशानदेही शुरू

punjabkesari.in Thursday, Jan 08, 2026 - 04:07 PM (IST)

करनाल : करनाल जिले के पधाना गांव में स्थित करीब 86 एकड़ पंचायती भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन, पंचायत और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की निशानदेही करानी शुरू कर दी है। तय समयसीमा के भीतर जमीन को खाली कराकर नियमानुसार इसकी नीलामी कराई जाएगी।

ग्रामीणों की ओर से दायर याचिका में बताया गया था कि यह भूमि पहले पशुओं के चरागाह के रूप में इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में बिना किसी बोली प्रक्रिया के कुछ लोगों को उपयोग के लिए दे दी गई। इससे न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि पंचायत को होने वाली आमदनी भी प्रभावित हुई।

86 acres of Panchayat land will be free from encroachment by 18th

डीसी को कब्जा मुक्त करने के आदेश

गांव पधाना निवासी देशराज और अन्य ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने करनाल डीसी को आदेश दिया था कि भूमि को कब्जा मुक्त कर नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाए। कोर्ट ने पूरी कार्रवाई 2 महीने के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए थे।

हर साल 46 लाख रुपये नुकसान

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याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि पंचायत द्वारा कई सालों तक भूमि की नीलामी न कराने से सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 46 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। नियमों के अनुसार यह जमीन सार्वजनिक बोली के माध्यम से ठेके पर दी जा सकती थी।

18 जनवरी तक जमीन कब्जामुक्त कराने का लक्ष्य

बीडीपीओ साहिब सिंह ने बताया कि पंचायत और राजस्व विभाग की टीम कानूनगो व पटवारी के साथ मिलकर करीब 607 कनाल 12 मरले भूमि की निशानदेही कर रही है। प्रशासन का लक्ष्य 18 जनवरी तक जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है। इसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी।

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Content Writer

Yakeen Kumar

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