पंचकूला हिंसा मामला: कोर्ट में पेश हुई हनीप्रीत, अगली सुनवाई 20 मार्च को

1/24/2020 1:49:07 PM

पंचकूला(उमंग)- पंचकूला हिंसा मामला में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत भी पहुंची। सुनवाई के दौरान सिर्फ एक गवाह ही अदालत में पहुंचा, इसलिए गवाही आज दर्ज नहीं की गई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। बता दें कि हनीप्रीत पंचकूला दंगो के मामले में दर्ज एफआईआर नंबर 345 में पेश हुई थी। हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने की आरोपी है।

बताते चलें कि पंचकूला हिंसा मामला में शुक्रवार को सुनवाई थी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहिम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत भी अदालत पहुंची। आज की सुनवाई के दौरान एक गवाह विनोद कुमार कोर्ट पहुंचा। जबकि विनोद कुमार का साथी नारंग राम गवाही के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा। बता दें कि विनोद कुमार के बयान जिस आरोपी के खिलाफ दर्ज होने थे वह राकेश इंशा भी आज कोर्ट में पेश नहीं हुए।

बता दें कि गवाह विनोद कुमार के बयान जिस आरोपी के खिलाफ होने थे वह आरोपी राकेश इंसा भी आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। शुक्रवार को पंचकूला हिंसा मामला में गवाही होनी थी। इस दौरान डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला हिंसा मामला में बयान दर्ज होने थे। जिस आरोपी के खिलाफ बयान दर्ज होने थे राकेश इंसा उपस्थित नहीं हो सका। आज की सुनवाई के दौरान गवाहों की बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू होनी थी जो नहीं हो सकी।

 
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला सीजेएम रोहित वत्स की कोर्ट द्वारा आरोप तय किये गए थे। हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर आईपीसी की 145, 146, 150, 151, 152, 153 और 120बी और इनमें से 4 आरोपियों पर इन धाराओं के साथ साथ आईपीसी की धारा 216 के तहत आरोप तय किये गए थे। पंचकूला दंगो के मामले में दर्ज एफआईआर नंबर 345 में हनीप्रीत पेश हुई थी।

उल्लेखनीय है कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में बाबा राम रहिम मामला में दंगा हुआ था। 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर 345 का मामला में हनीप्रीत भी आरोपी है। गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ एफआईआर नंबर 345 में आईपीसी की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत किया गया था। हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने की आरोपी है।

Isha